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पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य व अन्य को अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कोर्ट के आदेश के बाद भी वर्तमान सत्र में एक गेस्ट फैकल्टी को काम करने की अनुमति न देने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है। जबलपुर की सीमा अग्रवाल की ओर से दायर इस अवमानना याचिका मेें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 25 सितम्बर 2019 को अंतरिम आदेश देकर कहा था कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य गेस्ट फैकल्टी से न बदला जाए। आरोप है कि इस अंतरिम आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को काम करने नहीं दिया गया। इस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर डॉ. वीरेन्द्र कुमार और पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य आरसी पाण्डेय को पक्षकार बनाया गया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता खालिद नूर फखरुद्दीन का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   19 Feb 2020 1:31 PM IST