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एनजीटी में दायर की गई अवमानना याचिका - नदियों के किनारे और नगर निगम क्षेत्र से 22 सालों में भी नहीं हटाईं डेयरियाँ
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नर्मदा, गौर और परियट नदियों के किनारे और जबलपुर नगर निगम क्षेत्र से 22 सालों में डेयरियाँ नहीं हटाई गई हैं। इस मामले में एनजीटी में अवमानना याचिका दायर कर प्रदूषण फैलाने वाली डेयरियों से आर्थिक जुर्माना और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की माँग की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने 22 वर्ष पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में नर्मदा, गौर और परियट और नगर निगम सीमा से डेयरियाँ हटाने का अनुरोध किया गया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले को एनजीटी को सौंपा था। एनजीटी ने इस मामले में 6 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि नदियों के किनारे और शहरी क्षेत्र से डेयरियाँ हटाने की कार्रवाई जबलपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में की जानी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले डेयरी संचालकों से मुआवजा की वसूली की जाए। दोषी अधिकारियों की सीआर में उनकी नाकामी दर्ज कर दंडित किया जाए।
Created On :   14 Oct 2020 8:38 AM GMT