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होर्डिग्स से संबंधित अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की सरकार व अन्य को दो टूक, कहा- 2 सप्ताह में पेश करो जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अवैध होर्डिंग्स को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए आउटडोर एडवरटाईजमेंट रूल्स 2016 का पालन न होने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया। मामले पर जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय माँगे जाने को आड़े हाथों लेते हुए जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने दो टूक कहा कि हम बात कर रहे दिनों की और आपकों समय चाहिए हफ्तों का। जवाब एक पखवाड़े के भीतर दायर होना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय दिया है।
अवैध तरीके से होर्डिग्स व फलैक्स लगाये जा रहे
अधिवक्ता विनोद सिसोदिया की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि सड़क किनारे मनमाने तरीके से होर्डिग्स-फ्लैक्स लगाये जाने के खिलाफ वर्ष 2009 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। उस मामले पर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश आउटडोर एडवरटाइज रूल्स बनाये गये थे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये थे। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा मध्य प्रदेश आउटडोर एडवरटाइज रूल्स की अनदेखी करते हुए सड़को के किनारे अवैध तरीके से होर्डिग्स व फलैक्स लगाये जा रहे है। जिसके खिलाफ उनकी ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसका निराकरण करते हुए युगलपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता संबंधित विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जिस पर संबंधित विभाग कार्यवाही करेंगे। अवमानना याचिका में कहा गया है कि आवेदन देने के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी, जबलपुर कलेक्टर, नगर निगम, केण्ट बोर्ड व रेलवे विभाग को पक्षकार बनाया गया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सभी अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। अनावेदकों की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगे जाने पर युगलपीठ ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है।
Created On :   19 Sept 2019 3:15 PM IST