शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक और पार्किंग के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए

Continued action for systematic traffic and parking in the city
शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक और पार्किंग के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए
शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक और पार्किंग के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए

हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को दिया आदेश, याचिका का निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम  को आदेशित किया है कि शहर में व्यवस्थित ट्रैफिक और पार्किंग के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाए।  इसके साथ ही डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2006 और वर्ष 2010 में जनहित याचिकाओं में दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। इसके साथ ही एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। इस मामले में  डिवीजन बैंच ने सुनवाई के बाद 4 दिसंबर को निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। 
21 शहरों में लागू होना था मोबिलिटी प्लान 
डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि ऑल इंडिया वुमेन कान्फ्रेंस ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वर्ष 2006 में भी जनहित याचिका दायर की थी। उस जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया था  कि जबलपुर सहित प्रदेश के 21 जिलों के ट्रैफिक सुधारने के लिए मोबिलिटी प्लान लाया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्रैफिक सुधारने के लिए मोबिलिटी प्लान नहीं लाया गया है। डिवीजन बैंच ने एक बार फिर वर्ष 2006 में जारी किए गए आदेश का पालन करने को कहा है।
पार्किंग की जगह छोड़़े बिना नक्शे पास करने वालों पर हो कार्रवाई
शहर में ट्रैफिक सुधारने और पार्किंग की व्यवस्था के लिए ऑल इंडिया वुमेन कान्फ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने, पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने, सड़कों पर वाहनों की अवैध पार्किंग को रोकने, जबलपुर के ट्रैफिक को प्रदेश में रोल मॉडल बनाने और पार्किंग की जगह छोड़े बिना नक्शे पास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 
ट्रैफिक और पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर चालान 
राज्य सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैफिक और पार्किंग  नियमों का उल्लंघन करने पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के लायसेंस भी निरस्त किए गए हैं। सड़कों पर पार्किंग करने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संघी ने कहा कि ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चालान ही एकमात्र उपाय नहीं है। इसके लिए राज्य शासन को स्थाई हल निकालना चाहिए। 
 

Created On :   8 Dec 2020 2:27 PM IST

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