संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं

Contract workers are not empowered to get regular appointment
संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं
संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं

डिजिटलय डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश की विभिन्न जिला न्यायालय में संविदा पर ग्रेड-3 के पद पर काम कर चुके कर्मियों की याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने कहा है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। यह याचिका मुरैना निवासी अकरम जाफरी और अन्य की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2012 से प्रदेश की विभिन्न जिला न्यायालयों में ग्रेड-3 के पद पर कार्य किया था। वर्ष 2018 में उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि नियुक्ति के सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद उनकी नियुक्ति की गई थी, इसलिए उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिकाएँ खारिज कर दी हैं। 
 

Created On :   15 April 2021 3:33 PM IST

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