11 साल से जवाब न देने पर सरकार पर लगी 25 हजार की कॉस्ट

Cost of 25 thousand imposed on the government for not answering for 11 years
11 साल से जवाब न देने पर सरकार पर लगी 25 हजार की कॉस्ट
11 साल से जवाब न देने पर सरकार पर लगी 25 हजार की कॉस्ट

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । जमीन से बेदखली संबंधी एक मामले पर पिछले 11 वर्षो से जवाब पेश न किए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद सरकार के रवैये को गंभीरता से लेते हुए उक्त निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। छतरपुर महल रोड निवासी शेख माजिद की ओर से वर्ष 2008 में दायर इस याचिका में कहा गया है कि वहां के एसडीएम ने वर्ष 2007 में उन्हें जमीन से बेदखल करने के आदेश जारी किए। इसके खिलाफ एक मामला संभागायुक्त के समक्ष गया, जिसके खारिज होने पर यह याचिका वर्ष 2008 में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की बेदखली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।
 गुरुवार को मामले पर आगे हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि याचिका पिछले 11 वर्षों से लंबित है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार व अन्य की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने सरकार व अन्य पर कॉस्ट लगाई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   22 Nov 2019 3:05 PM IST

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