ट्रेन में यात्रा कर रहे दंपति को नशीली चाय पिलाकर लूटा, आरोपी को 5 साल की कैद 

Couple traveling in train looted after giving them intoxicating tea, imprisonment for 5 years
ट्रेन में यात्रा कर रहे दंपति को नशीली चाय पिलाकर लूटा, आरोपी को 5 साल की कैद 
ट्रेन में यात्रा कर रहे दंपति को नशीली चाय पिलाकर लूटा, आरोपी को 5 साल की कैद 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने महानगरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे पति-पत्नी के साथ जहरखुरानी करने वाले आजमगढ़ निवासी सुनील कुमार वैश्य को 5 साल की कैद और 7 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने बनारस निवासी अमीनुद्दीन और धर्मराज उर्फ बबलू को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ डेढ़-डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 
मुंबई से बनारस जा रहे थे पति-पत्नी 
 जीआरपी जबलपुर के अनुसार 26 फरवरी 2016 को बनारस निवासी सत्यनारायण मिश्रा और उनकी पत्नी सुशीला मिश्रा महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई से बनारस जा रहे थे। आरोपी सुनील कुमार वैश्य भुसावल से ट्रेन में चढ़ा और उनकी बाजू की सीट पर बैठ गया। आरोपी ने बातों-बातों में पति-पत्नी से पहचान बना ली। जैसे ही जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी प्लेटफॉर्म पर गया और तीन चाय लेेकर आ गया। उसने पति-पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। चाय पीने के बाद पति-पत्नी बेहोश हो गए। आरोपी उनके दो सूटकेस लेकर भाग गया। सूटकेस में सोने-चाँदी के जेवर, 47 हजार रु. नकद और चार मोबाइल थे। 
सह आरोपियों को बेचे मोबाइल
 आरोपी ने बनारस निवासी अमीनुद्दीन और धर्मराज उर्फ बबलू को मोबाइल बेच दिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश तिवारी ने तर्क दिया कि मुख्य आरोपी आदतन अपराधी है। उसने जहरखुरानी के जरिए कई यात्रियों को लूटा है, इसलिए उसे कठोर सजा दी जाए।

Created On :   2 April 2021 2:13 PM IST

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