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कोर्ट कचहरी : विजय मोहोड़ हत्याकांड के आरोपी रेड्डी को जमानत, सड़क दुर्दशा को लेकर याचिका
डिजिटल डेस्क, नागपुर। वर्ष 2019 में बहुचर्चित गैंगस्टर विजय मोहोड़ हत्याकांड में आरोपी अर्जुन रेड्डी को सत्र न्यायालय ने जमानत दी है। हुड़केश्वर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मकोका समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। दरअसल, यह मामला गैंगस्टर विजय मोहोड़ की हत्या का है। जून 2019 में पुरानी दुश्मनी के चलते विजय मोहोड़ की हत्या कर दी गई थी। दर्ज मामले के अनुसार हुड़केश्वर क्षेत्र में एक भोजनालय में विजय मोहोड़ मौजूद था। इसी दौरान एक कार में विरोधी गैंग के लोग आ धमके और विजय मोहोड़ का अपहरण कर लिया। सोमवार को सुबह करीब 5 बजे बेलाहरि गांव के पास एक खेत में विजय का शव मिला। आरोपी के बचाव में उसके वकील कमल सतूजा और एड. कैलाश डोडानी ने दलील दी कि, आरोपी को इस मामले में फंसाया जा रहा है। चार्जशीट में कहीं भी पुलिस उसका अपराध से सीधा कनेक्शन नहीं बता पाई। इसके विरोध में सरकारी वकील वसंत नरसापुरकर ने दलील दी कि, आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। यहां तक कि, जिस बब्बी बार में सारी साजिश रची गई वहां के फुटेज में आरोपी दिख रहा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है।
सड़क दुर्दशा को लेकर न्यायालय में याचिका
वहीं चांदमारी, बिड़गांव, वाठोड़ा घाट मार्ग की दुर्दशा का मामला न्यायालय में पहुंचा है। परिसर के नागरिक चंद्रशेखर पिल्लई ने बाम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में सड़क कार्य को लेकर प्रशासन स्तर पर हो रहे विलंब की जानकारी दी गई है। इस सड़क कार्य के लिए सरकार से 9.75 करोड़ रुपए की निधि मिली है। जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त ने मंजूरी दी है। कार्यादेश जारी कर काम की शुरुआत भी की गई, लेकिन तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मौखिक आदेश देकर काम को रोक दिया। संघर्ष नगर, डम्पिंग यार्ड के सामने के कार्य के लिए 8 करोड़ सरकार ने दिए। स्थायी समिति व मनपा आयुक्त ने कार्य को मंजूरी दी। निविदा जारी की गई, लेकिन कार्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं हुए। काम रोके जाने के बाद भी वे प्रशासनिक स्तर पर नियमित निवेदन कर रहे हैं। फिलहाल सड़क दुर्दशा को लेकर आंदोलन भी किए जाने लगे हैं।
प्रीति दास को दो मामलों में मिली हाईकोर्ट से जमानत
उधर धोखाधड़ी और वसूली के मामले में आरोपी प्रीति दास को शनिवार को जेएमएफसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पांचपावली और जरीपटका पुलिस थाने में दर्ज 2 मामलों में प्रीति को जमानत दी गई है। पांचपावली में पीड़ित उमेश तिवारी की शिकायत पर 14 लाख की ठगी का मामला दर्ज था। इसके पूर्व जांच के चलते प्रीति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। अपराध शाखा ने 21 अगस्त को इस प्रकरण में चार्जशीट दायर की। इस पर प्रीति ने जमानत याचिका दायर की। प्रीति के वकील अशोक रघुते और एड. पूजा अग्रवाल ने कोर्ट में दलील दी कि, चूंकि जांच एजेंसी अपना काम कर चुकी है, अब प्रीति को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। इसके विरोध में सरकारी पक्ष ने जमानत पर रिहा करने पर प्रीति फरार होने की दलील दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रीति दास को 15 हजार के निजी मुचलके और 25 हजार की शुअरटी पर जमानत दे दी। इसी तरह प्रीति खिलाफ जरिपटका पुलिस में धारा 384 के तहत मामला दर्ज है। इसमें भी उसे 10 हजार की शुअरटी पर जमानत दी गई है। सीताबर्डी पुलिस थाने में दर्ज मामले के कारण दास अभी जेल में ही रहेगी। इस प्रकरण में भी उसने जमानत याचिका दायर कर रखी है।
Created On :   30 Aug 2020 2:54 PM IST