टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले से किया बरी

Court acquits TVF founder Arunabh Kumar in sexual harassment case
टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले से किया बरी
मजिस्ट्रेट कोर्ट टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार को कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले से किया बरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मनोरंजन कार्यक्रम बनानेवाली कंपनी दि वायरल फीवर(टीवीएफ) के संस्थापक  अरुणाभ कुमार को साल 2017 के यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने में विलंब क्यों हुआ इसको लेकर कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि द्वेष व कारोबारी रंजिश के चलते प्रकरण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी की पूर्व कर्मचारी की शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने साल 2017 में आईआईटी स्नातक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए व 509 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मजिस्ट्रेट एआई शेख ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुमार को इस मामले से बरी कर दिया। मामले से जुड़ी शिकायतकर्ता ने साल 2014 की घटना को लेकर वर्ष 2017 में सोशल मीडिया में जारी मी टू अभियान के बीच पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोपों के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाया है। मामले को लेकर पेश किए गए सबूत काफी विरोधाभासी है। एफआईआर दर्ज कराने में विलंब क्यों हुआ इसको लेकर कोई स्पष्ट व तार्किक कारण नहीं बताया गया है। इसलिए मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईर संदिग्ध लग रही है। आरोपी अभियोजन पक्ष पर लगे आरोपों को संदेह के परे जाकर साबित करने में नाकाम रहा है। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। 
 

Created On :   28 Dec 2022 8:58 PM IST

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