सात साल से जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने महिला की हत्या-रेप मामले से किया बरी 

Court acquitted the accused in jail for seven years in the murder-rape case of the woman
सात साल से जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने महिला की हत्या-रेप मामले से किया बरी 
अदालत सात साल से जेल में बंद आरोपी को कोर्ट ने महिला की हत्या-रेप मामले से किया बरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की एक स्थानिय अदालत ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में करीब सात साल से जेल में बद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में साल 2016 में गिरफ्तार किया था। तब से वह इस मामले में जेल में बंद था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन सरसिकर ने मामले से जुड़े तथ्यों व सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी सागर मालवकर पर महिला के साथ दुष्कर्म करने व हत्या से जुड़े आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। इसलिए उसे मामले से बरी किया जाता है। सरकारी वकील राखी पंडे ने न्यायाधीश के सामने कहा कि मामले से जुड़ी पीड़िता की उम्र 18 साल थी। उसके 33 वर्षीय आरोपी के साथ संबंध थे। वह आरोपी को शादी करने के लिए कहा रही थी। चूंकी आरोपी पहले से शादीशुदा था। इसलिए आरोपी पीड़िता को सुनसान इलाके  ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता का शव मिला था। वहीं न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने पीड़िता के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,302  व 177 के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे हत्या व दुष्कर्म के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है।  अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर पुलिस को गलत जानकारी देने के आरोप को साबित किया है। इसलिए आरोपी को इसके लिए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई जाती है। चूंकी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है इसलिए अब उसे और जेल में रखने की जरुरत नहीं है। इस तरह न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया। 
 

Created On :   28 Jan 2023 1:15 PM GMT

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