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कोर्ट ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाझे को दी सरकारी गवाह बनने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने बुधवार को राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनने की अनुमति प्रदान कर दी है। वाझे के इस मामले में सरकारी गवाह बनने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख की मुश्किले बढ सकती है। क्योंकि वाझे अभियोजन पक्ष की ओर से दूसरे आरोपियों के खिलाफ गवाही देगा। वाझे ने इस मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर हाल ही में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था। आवेदन में वाझे ने कहा था कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार को लेकर जो मामला दर्ज किया है उसकी जांच में उसने गिरफ्तारी से पहले व बाद में सीबीआई को सहयोग किया है। इसके बाद उसका मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत इकबालिया बयान दर्ज किया गया है। लिहाजा उसे इस मामले में सरकारी गवाह बनाया जाए और इसके बदले उसे इस प्रकरण में क्षमा दी जाए। वहीं सीबीआई ने वाझे के आवेदन के जवाब में दिए गए हलफनामें में कुछ शर्तों के साथ वाझे को सरकारी गवाह बनाने को लेकर अपनी सहमति दी थी। इसके मद्देनजर विशेष न्यायाधीश डीपी शिंगाडे ने वाझे के आवेदन को कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर लिया। और उसे सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि वाझे को पिछले साल उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वाझे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
बता दें कि पिछले साल पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया था कि मंत्री रहते देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को रेस्टोरेंट व बार से सौ करोड़ रुपए की वसूली का टार्गेट दिया था। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त सिंह के इस खुलासे के बाद यह मामला बांबे हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की प्ररंभिक जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने जांच के बाद देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में इस मामले में वाझे सहित अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था।
Created On :   1 Jun 2022 8:46 PM IST