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कोर्ट ने राज्य सरकार के केंद्र से दस्तावेज मांगने के आवेदन को किया मंजूर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्थानीय अदालत ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आवेदन को मंजूर कर लिया है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय से दस्तावेज मांगे थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट एसबी भालीपाले ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स (बीकेसी) पुलिस ने इस मामले को लेकर राज्य खूफिया विभाग की शिकायत पर फोन टैपिंग व संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया था। जब फोन टैपिंग मामले का खुलासा हुआ था उस समय आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी।
राज्य सरकार ने मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था लेकिन केंद्रीय गृहमंत्रालय ने यह दस्तावेज देने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग को अवैध व अस्पष्ट बताया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर किया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से किए गए आवेदन को खारिज करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकार को कौन से दस्तावेज चाहिए यह स्पष्ट नहीं है।
गौरतलब है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला द्वारा पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट का खुलासा किया था। विपक्ष के नेता तक यह दस्तावेज कैसे पहुंचे राज्य सरकार इस पहलू की जांच करना चाहती है।
Created On :   28 Dec 2021 9:21 PM IST