- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- कोर्ट ने बदला फैसला, अबू की जमानत...
कोर्ट ने बदला फैसला, अबू की जमानत रद्द
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के गैंगस्टर अबू ऊर्फ फिरोज खान की जमानत अर्जी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कुछ ही दिन पूर्व गैंगस्टर के वकील ने कोर्ट को गुमराह कर जमानत प्राप्त की थी। कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने फैसले में बदलाव किया है।
तुरंत समर्पण करने का आदेश
सक्करदरा पुलिस ने 19 जनवरी 2019 को ड्रग्स प्रकरण में अबू को गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अबू पर कुल 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे देखते हुए दो बार सत्र न्यायालय और एक बार हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी ठुकराई थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व सत्र न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई में आरोपी के वकीलों ने उसकी पृष्ठभूमि और कोर्ट के पुराने आदेश छिपाए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। बाद में कोर्ट के इस फैसले पर काफी विवाद हुआ। हाल ही में सरकारी पक्ष ने कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की विनती की।
सरकारी वकील वसंत नरसापुरकर ने कोर्ट के समक्ष सभी तथ्यों और जानकारियों को रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यदि कोई पक्ष कोर्ट को गुमराह करता है या फिर स्वयं कोर्ट फैसला सुनाने में कोई गलती करता है, तो कोर्ट को अपने फैसले में सुधार करने के अधिकार है। कोर्ट ने अबू की जमानत रद्द करते हुए उसे तुरंत समर्पण करने का आदेश दिया।
Created On :   30 Aug 2020 2:38 PM IST