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देशमुख के बेटे को कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनीलांडरिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील को अंतरिम राहत दी है। सलील भी अपने पिता से जुड़े मामले में आरोपी है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने प्रकरण को लेकर जो आरोपपत्र दायर किया है। उसमें सलील को भी आरोपी बनाया गया है। पिछले दिनों कोर्ट ने सलील को इस मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए समन जारी किए थे। इसके मद्देनजर सलील ने कोर्ट में हाजिर होने के लिए समय देने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे के सामने सलील के आवेदन पर सुनवाई हुई। आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने सलील को अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए चार सप्ताह तक का समय दिया है। सलील देशमुख के बड़े बेटे है। ईडी ने मामले को लेकर जो आरोपपत्र दायर किया है। उसमें देशमुख के दोनों बेटों को आरोपी बनाया है। ईडी के आरोपपत्र में सलील आरोपी क्रमांक 17 है।
Created On :   11 Oct 2022 9:27 PM IST