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फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुड़ा मामला कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा को दी अंतरिम राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुड़े मामले को लेकर अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को अंतरिम राहत दी है। इसके तहत सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह फिलहाल राणा व व उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेस के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करे। हाल ही में इस मामले को लेकर कोर्ट में उपस्थित न होने को लेकर मुंबई की निचली अदालत शिवड़ी कोर्ट ने सांसद राणा व उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे राणा ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। जिस पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी और मामले की सुनवाई 30 सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले राणा ने इस मामले में शिवड़ी कोर्ट में उपस्थित से छूट देने के लिए आवेदन किया था। जिसे कोर्ट ने एक बार स्वीकार कर लिया था और 22 सितंबर को राणा को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा था। किंतु राणा के वकील ने फिर से अदालत में उपस्थित से छूट देने की मांग को लेकर आवेदन किया। इसके साथ ही कोर्ट में इस मामले को लेकर आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया को भी स्थगित करने का आग्रह किया गया लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और राणा व उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। जिस पर सत्र न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है।
सांसद राणा के खिलाफ कथित रुप से फर्जी जाति प्रमाणपत्र को लेकर मुलुंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में राणा व उनके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468, 471, व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सांसद राणा पर अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ करने का आरोप है।
Created On :   26 Sept 2022 9:34 PM IST