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कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सांगली जिले की स्थानीय कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साल 2008 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मनसे प्रमुख राज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 व 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सागली जिला स्थित शिराला के मजिस्ट्रेट(प्रथमश्रेणी) ने राज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर मुंबई पुलिस आयुक्त को राज को अदालत के सामने पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राज के अलावा मनसे नेता शिरीष पारकर को भी कोर्ट के सामने हाजिर करने को कहा है। इससे पहले पुलिस राज व पारकर को कोर्ट के सामने हाजिर करने में विफल रही थी।
सहायक सरकारी वकील ज्योति पाटील के मुताबिक कोर्ट ने 8 जून तक वारंट को तामील करने को कहा है और दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि साल 2008 में शिराला में मनसे के कार्यकर्ताओं ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद विरोध में प्रदर्शन किया था। राज ने नौकरी में स्थानिय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर साल 2008 में आंदोलन किया था।
वहीं इस बारे में मनसे के एक स्थानीय पदाधिकारी के अनुसार सरकार के नियम के मुताबिक साल 2012 के पहले के राजनीतिक मामले वापस लिए जाने चाहिए। वर्तमान में राज ने लाऊड स्पीकर के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है।
Created On :   3 May 2022 8:19 PM IST