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कोर्ट ने रैन बसेरा तोडऩे प्रर दिया यथास्थिति का आदेश - राज्य सरकार, कलेक्टर, निगमायुक्त और तहसीलदार को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने गौर नदी जबलपुर स्थित रैन बसेरा तोडऩे पर यथास्थिति का आदेश जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने राज्य सरकार, कलेक्टर जबलपुर, नगर निगम आयुक्त और गौर तहसीलदार को नोटिस जारी कर पूछा है कि रैन बसेरा तोडऩे के पहले याचिकाकर्ता को नोटिस या सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को नियत की गई है। रैन बसेरा के संचालक सुदर्शन प्रसाद सोनकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से 5 अक्टूबर 1988 को सम्पत्ति खरीदी गई थी, जिसका डायवर्सन कराया गया। 25 सितम्बर 2012 को तहसीलदार ने सीमांकन तथा बटांकन आदेश जारी किया, इसके बाद बैंक से कर्ज लेकर यह बिल्डिंग चिन्हित भूमि पर बनाई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह और अंशुल तिवारी ने कहा कि अचानक एक दिन राजस्व अमले ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता को जानकारी दी कि उसकी जमीन सरकारी है। तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन-बटांकन का आदेश गलत है, इसलिए भवन को तोड़ा जाएगा। इसके बाद बिना किसी नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बगैर 5 फरवरी 2021 से बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इससे याचिकाकर्ता को आर्थिक नुकसान हुआ है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए, अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।
Created On :   11 Feb 2021 4:04 PM IST