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मोबाइल लूट के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा ने मोबाइल लूट के आरोपी मझगवाँ निवासी कमल बर्मन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला गंभीर है। ऐसे मामले में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। कोतवाली पुलिस के अनुसार कमल नारायण टंडन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे 5 मार्च 2021 को रात 10 बजे अपनी पोती निशी टंडन के साथ स्कूटर से घर जा रहे थे। उनकी पोती निशी अहिंसा चौक चौपाटी के पास मोबाइल निकालकर बात कर रही थी, तभी मोटर साइकिल सवार दो युवक आए और मोबाइल छीनकर भाग गए। उनके शोर मचाने पर जनता ने आरोपियों का पीछा किया। मोटर साइकिल गिरने पर एक आरोपी शुभम को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि कमल बर्मन भाग गया। जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी कमल बर्मन को जमानत का लाभ दिया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
Created On :   17 March 2021 3:09 PM IST