स्मार्ट डस्टबिन का ठेका निरस्त करने पर रोक से कोर्ट का इंकार

Court refuses to ban Smart Dustbin contract
स्मार्ट डस्टबिन का ठेका निरस्त करने पर रोक से कोर्ट का इंकार
स्मार्ट डस्टबिन का ठेका निरस्त करने पर रोक से कोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर में स्मार्ट डस्टबिन लगाने का एसएस कम्युनिकेशन को दिया गया ठेका नगर निगम द्वारा निरस्त करने के मामले में फिलहाल रोक लगाने से जिला अदालत ने इंकार कर दिया है। 24वें एडीजे की कोर्ट ने निगम की कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई सोमवार तक के लिए बढ़ा दी। एसएस कम्युनिकेशन की ओर से दायर इस मामले में नगर निगम द्वारा विगत 7 नवम्बर को स्मार्ट डस्टबिन का ठेका निरस्त किए जाने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है। मामले में कहा गया है कि वे इस मामले को मीडिएशन में ले जाना चाहते हैं, लिहाजा ठेका निरस्त करने संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने अदालत को बताया कि आवेदक को शहर में 50 स्मार्ट डस्टबिन लगाने का ठेका दिया गया था। उसने 50 के स्थान पर शहर में सिर्फ 21 डस्टबिन ही लगाए और अब उस पर विज्ञापन लगाकर उसके द्वारा कमाई की जा रही है। चूंकि उसने ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसका ठेका निरस्त किया गया है। श्री सिंह ने अदालत से आग्रह किया कि आवेदक को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत न दी जाए। मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देने के इंकार करके सुनवाई सोमवार तक के लिए बढ़ा दी।

Created On :   23 Nov 2019 1:38 PM IST

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