देशमुख की सीबीआई हिरासत बढ़ाने से किया इनकार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

Court refuses to extend Deshmukhs CBI custody, accused sent to judicial custody
देशमुख की सीबीआई हिरासत बढ़ाने से किया इनकार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी
विशेष अदालत देशमुख की सीबीआई हिरासत बढ़ाने से किया इनकार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े कथित मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश डीपी शिंगाडे ने सीबीआई की आरोपी देशमुख की हिरारस बढाने की मांग को अस्वीकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने अपने मुवक्किल की सीबीआई हिरासत बढाने की विरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में देशमुख के अलावा उनके निजी सचिव रहे संजीव पलांडे,निजी सहायक कुंदन शिंदे व बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को भी न्यायिक हिरासत में भेजा है। देशमुख पहले से ही  मनीलांड्रिंग जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में है। इस लिहाज देशमुख अब दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
 

सीबीआई ने देशमुख को इस मामले में 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में विशेष अदालत ने देशमुख को 11 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेजा  था। इसके बाद उनकी सीबीआई हिरासत 16 अप्रैल तक के लिए सीबीआई हिरासत बढाई गई थी। चूंकि शनिवार को देशमुख की हिरासत अवधि खत्म हो रही थी। इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रत्नदीप सिंह ने कहा कि सीबीआई आरोपी(देशमुख) से पुलिस महकमे में तबादले व तैनाती के मुद्दे पर और पूछताछ की जरुरत है। इसलिए तीन दिन के लिए आरोपी की सीबीआई हिरासत को बढाया जाए।  उन्होंने कहा कि सीबीआई आरोपी को इस मामले के दूसरे आरोपियों व गवाहों के आमने- सामने बीठाकर सवाल करना चाहती है ताकि देशमुख के चलते लाभ पानेवाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपनी हिरासत में आरोपी की सेहत का ध्यान रखेंगी। फिलहाल ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि आरोपी की सेहत उपेक्षा की गई है। 

वहीं देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि सीबीआई ऐसा कोई भी आधार दिखाने में विफल रही है जिसके आधार पर आरोपी की हिरासत को बढाया जाए। सीबीआई ने पहली बार जब हिरासत की मांग की थी तब भी कहा गया था कि वह आरोपी को मामले से जुड़े अन्य लोगों के सामने बीठाकर पूछताछ करना चाहती है। मौजूदा हिरासत आवेदन में मेरे मुवक्किल पर जांच में असहयोग करने का भी आरोप नहीं है। 11 दिनों से सीबीआई मेरे मुवक्किल से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सिर्फ देशमुख की ही हिरासत लेने में इच्छुक है। वह अन्य आरोपियों की हिरासत नहीं मांग रही है।  इस तर  दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने देशमुख व अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  

 

Created On :   16 April 2022 8:44 PM IST

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