कोर्ट ने किया बार्ज दुर्घटना के आरोपियों को जमानत देने से इंकार 

Court refuses to grant bail to the accused of barge accident
कोर्ट ने किया बार्ज दुर्घटना के आरोपियों को जमानत देने से इंकार 
कोर्ट ने किया बार्ज दुर्घटना के आरोपियों को जमानत देने से इंकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने ताउते तूफान के दौरान हादसे का शिकार हुए जहाज बार्ज 305 मामले से जुड़े तीन आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों से इस प्रकरण में जिस तरह की सर्तकता दिखाने की अपेक्षा थी वैसी आरोपियों ने नहीं दिखाई है। जिन आरोपियों के जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज किया है उसमे पापा शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी प्रसाद राणे, कंपनी के निदेशक नितिन सिंह व कंपनी के तकनीकी मामले देखने वाले अखिलेश तिवारी के नाम का समावेश है।  

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यूएम पडवड ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों को हादसे के दिन तेजी से बदलते मौसम की स्थित के बारे में जानकारी थी। लेकिन इनकी ओर से बार्ज के कैप्टन को मौसम को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए गए। इसके अलावा न्यायाधीश ने कहा कि मामले की जांच को लेकर जब पुलिस ने आरोपियों के कार्यालय में छापेमारी की तो वहां कम्प्यूटर से जरुरी जानकारी गायब मिली। यह तथ्य अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करता है। वहीं आरोपियों के वकील ने दावा किया कि जहाज में सवार कैप्टन को मौसम से जुड़ी सारी ताजा जानकारी दी गई थी। यदि कैप्टन ने गलत निर्णय लिए तो इसके लिए हमारे मुवक्किल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। किंतु न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। बार्ज हादसे में 71 लोगों की मौत हो गई थी। 

 

Created On :   26 July 2021 3:14 PM GMT

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