अनिल देशमुख के जमानत आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज, कहा- पर्याप्त हैं सबूत 

Court rejected Anil Deshmukhs bail application, said - there is enough evidence
अनिल देशमुख के जमानत आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज, कहा- पर्याप्त हैं सबूत 
विशेष अदालत अनिल देशमुख के जमानत आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज, कहा- पर्याप्त हैं सबूत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पीएमएलए की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कोर्ट ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने देशमुख को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल देशमुख न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।सोमवार को विशेष न्यायाधीश आरएन रोकडे ने देशमुख के जामनत आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी(देशमुख) के खिलाफ पर्याप्त सबूत नजर आ रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया उसकी मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में संलिप्तता को दर्शाते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मामले से जुड़े गवाहों के बयान में विरोधाभास जरुर है लेकिन इस पर अभी(जमानत पर सुनवाई करते समय) विचार नहीं किया जा सकता है। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज किया है। इससे पहले देशमुख ने डिफाल्ट जमानत आवेदन दायर किया था।जिसमें देशमुख ने दावा किया था कि ईडी ने 90 दिन में उनके खिलाफ आरोपपत्र नहीं दायर किया है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। किंतु कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद देशमुख ने नियमित जमानत आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। 

मैं राजनीतिक उत्पीड़न का शिकारः देशमुख 

जमानत आवेदन में देशमुख ने दावा किया था कि वे जांच एजेंसी के उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। दुर्भावना के तहत इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मामले में अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग व मनमना इस्तेमाल किया है। आवेदन में देशमुख ने कहा था कि जिस तरह से मेरे मामले में जांच अधिकारियों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है उससे संविधान के तहत उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं ईडी ने अपने जवाब में जमानत का विरोध करते हुए इस मामले में देशमुख को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। ईडी के अनुसार बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने देशमुख के कहने पर बार व रेस्टोरेंट से पैसे वसूले थे। इस तरह से दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

14 मार्च 2022

Created On :   14 March 2022 10:08 PM IST

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