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अदालत ने कहा - एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का निकालें हल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी महामंडल) सभी को मिलकर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का हल निकालने को कहा है। क्योंकि हड़ताल के कारण ग्रामीण इलाको में रह रहे लोगों को असुविधा हो रही है और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसलिए मामले में सकारात्मक रुख अपनाकर हड़ताल का हल निकाला जाए। करीब नौ दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों जैसा बरताव किया जाए। हाईकोर्ट में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की ओर से दायर न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है।
कर्मचारी न करे आत्महत्या
सोमवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जो एसटी कर्मचारी काम कर कर रहे है उन्हें जरुरी सहयोग प्रदान किया जाए। किसी तरह की हिंसा से कर्मचारी बचे और सभी लोग मिलकर हड़ताल का हल निकाले। इस दौरान खंडपीठ ने एसटी कर्मचारियों को आत्महत्या न करने की नसीहत दी। खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी आत्महत्या न करे। उनके इस कदम से उनका पूरा परिवार प्रभावित होता है। खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को आपत्तिपूर्ण बयानबाजी से बचने को कहा है।
सरकार की कमेटी के प्रति जताया अविश्वास,पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग
इससे पहले कर्मचारी संगठन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुणरत्ने सदाव्रते ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है। उस पर संगठन को विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, वित्त व परिवहन विभाग के सचिव की कमेटी बनाई थी। किंतु अधिवक्ता सदाव्रते ने इस कमेटी को लेकर अविश्वास दर्शाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव खुद जांच एजेंसी के घेरे में है। इसलिए उन्हें कमेटी का हिस्सा बनाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कमेटी की बैठक होनी वाली है लेकिन कर्मचारी उसमें शामिल न होकर लिखित रुप से अपना जवाब देगे।
कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा जाए-एसटी महामंडल
वहीं एसटी महामंडल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसयू कामदार ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के तहत सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। लेकिन कमेटी हड़ताल पर अड़े हुए है। फिर भी वे सहयोग नहीं कर रहे है। कोर्ट ने भी कर्मचारियों को हड़ताल पर जान से रोका था। इसलिए कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया जाए।
Created On :   15 Nov 2021 9:53 PM IST