सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनवाई 20 साल के कारावास की सजा

Court sentenced father accused of raping step daughter to 20 years imprisonment
सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनवाई 20 साल के कारावास की सजा
विशेष अदालत सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनवाई 20 साल के कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर  16 साल की सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि सुनवाई के बाद मामले की पीड़िता बेटी व उसकी मां अपने बयान से मुकर गई थी लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अनीस खान ने कहा कि इस मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट न सिर्फ काफी प्रभावशाली सबूत है बल्कि आरोपी को दोषी ठहराने में काफी करागर साबित होता है। मामले से जुड़ी आरोपी की डीएनए रिपोर्ट दर्शाती है कि वह पीड़ित बच्ची के भ्रूण का जैविक पिता है। इस मामले में आरोपी पिता ने काफी जघन्य अपराध किया है। ऐसे में सिर्फ मामले से जुड़ी पीड़िता व उसकी मां अपने बयान से मुकर गई है। इससे अभियोजन पक्ष का मामला असफल नहीं हो जाता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी साल 2019 से पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जून 2020 में पीड़िता ने अपनी मां को पिता की करतूत के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि पीड़िता 16 साल की गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता के भ्रूण का गर्भपात किया गया। 

न्यायाधीश के सामने पीड़िता व उसकी मां ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी उनके घर में अकेला कमानेवाला है। इसलिए हम उसे जेल से बाहर निकालने के लिए माफी देने को तैयार है। किंतु न्यायाधीश ने कहा कि हम इस मामले में पीड़िता पर पड़े भावनात्मक दबाव को समझते है। लेकिन इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आरोपी पर लगे आरोपों को साबित करती है। इसलिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। 

 

Created On :   30 Nov 2022 9:39 PM IST

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