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अदालत ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया

डिजिटल डेस्क,सतना। ग्राम मझकपा की 2 हेक्टेयर आराजी को जालसाजी के जरिए बेचकर 30 लाख 80 हजार रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले जालसाज को अदालत ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। नागौद की द्वितीय अपर सत्र अदालत ने आरोपी चंद्रभान ढीमर पिता शिवप्रसाद ढीमर 52 वर्ष, निवासी लालपुर नागौद, पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले का मास्टरमाइंड राजकुमार पांडेय फरार है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
जगत नारायण बन बेची जमीन
जगत नारायण पिता लक्ष्मी नारायण जायसवाल रांची-झारखंड में परिवार सहित रहता है। ग्राम मझकपा में उसकी 15 किता आराजियातें हैं, जिनकी देखभाल उचेहरा निवासी पारिवारिक भाई रामकृष्ण जायसवाल करता था। फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने की शिकायत रामकृष्ण जायसवाल ने 23 सितंबर 2013 को रजिस्ट्री ऑफिस में दिया था। 26 अप्रैल 2014 को कुछ लोग मझकपा की जमीन में आए और चौकीदार से कहा कि उन्होंने यह जमीन खरीद लिया है। फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर जमीन मालिक के पुत्र अभिषेक जायसवाल ने 7 मई 2014 को थाना नागौद में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने भादवि की धारा 420 और 468 का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। विचारण के दौरान 13 अक्टूबर 2022 को आरोपी राजकुमार पांडेय पिता रामशरण पांडेय निवासी खम्हरिया थाना कोलगवां, फरार हो गया। अदालत ने आरोपी को फरार घोषित कर दिया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 420 और 468 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
हमलावर को 5 साल की कैद
पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचाने वाले हमलावर को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने आरोपी हेमराज सिंह पिता राजबहादुर सिंह निवासी पतौड़ा-कोटर पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरिजेश पांडेय ने पक्ष रखा। एजीपी ने बताया कि फरियादी 6 दिसंबर 2018 को घर के बगल में स्थित खेत में पानी लगा रहा था। इसी दौरान करीब साढ़े 8 बजे आरोपी कुल्हाड़ी लेकर आया और पुराने विवाद के चलते गाली देने लगा। फरियादी शैल मिश्रा पिता रामप्यारे मिश्रा ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फरियादी ने हांथ की गदेली से कुल्हाड़ी का वार रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गदेली कट गई और वह गिर गया। रिपोर्ट पर थाना कोटर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र थाना पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 326 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   19 Oct 2022 2:58 PM IST












