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अपील दायर करने में लिएंडर पेस की तरफ से हुई देरी को नजर अंदाज न करें कोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई. टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की पूर्व लिव इन पार्टनर रिया पिल्लई ने पेसके उस आवेदन का विरोध किया है, जिसमें पेस ने मांग की है कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में अपील करने में की गई देरी को नजरअंदाज किया जाए। फरवरी 2022 को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पेस ने पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा से जुड़े कई कृत्य किए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने पेस को गुजारेभत्ते के रुप में पिल्लई व उनकी बेटी को हर माह एक लाख रुपए गुजाराभत्ता देने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही 50 हजार रुपए किराए के रुप में देने को कहा था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पेस ने मुंबई सत्र न्यायालय मं आवेदन दायर किया है। नवंबर 2022 में दायर किए गए आवेदन में पेस ने मांग की है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही पेस ने आग्रह किया है कि इस मामले में अपील दायर करने में हुए विलंब को भी नजरअंदाज किया जाए।क्योंकि वे अपने पिता के उपचार व देखभाल में व्यस्त थे। नियमानुसार इस तरह के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद एक माह के भीतर अपील की जानी चाहिए लेकिन पेस ने सात महीने बाद सत्र न्यायालय में अपील की है। पिल्लई के मुताबिक पेस अपनी महिला मित्र के साथ घूमने-फिरने में व्यस्त थे। अपील दायर करने में देरी को लेकर कोई ठोस व सही वजह नहीं बताई गई है। इसलिए अपील दायर करने में हुए विलंब को नजर अंदाज न किया जाए। सत्र न्यायालय ने अब इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी 2022 को रखी है।
Created On :   15 Dec 2022 9:00 PM IST