- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- मलिक को कोर्ट की चेतावनी, बेबुनियाद...
मलिक को कोर्ट की चेतावनी, बेबुनियाद आरोप लगाए तो रद्द होगी जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा नेता मोहित कंबोज भारतीय द्वारा दायर मानहानि के मामले में राज्य से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक मुश्किल में फंस गए हैं। अगर उन्होंने मोहित पर फिर बेबुनियाद आरोप लगाए तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। दरअसल कंबोज द्वारा दायर मानहानि के मामले में मलिक 12 जनवरी को अदालत में पेश हुए जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इससे जुड़ा आदेश शुक्रवार को सामने आया जिसमें मोहित को इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर मलिक उसी तरह का अपराध फिर करें तो मोहित उनकी जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
माझगांव की शिवडी अदालत में सुनवाई के दौरान मोहित के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वे जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मानहानि का यह दूसरा मामला है इसलिए जमानती धारा होने के बावजूद आरोपी पर कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए और जमानत शर्तों के तहत दी जानी चाहिए। लेकिन मलिक के वकील ने दावा किया कि शर्त लगाए जाने की मांग गलत है और जमानती धारा में जमानत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला किया कि मानहानि का दूसरा मामला होने के चलते मलिक अगर शिकायतकर्ता के खिलाफ फिर उसी तरह का अपराध करते हैं तो मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस परिस्थिति में शिकायतकर्ता को आरोपी के खिलाफ जमानत रद्द करने की अर्जी देने का अधिकार होगा। अदालत के फैसले के बाद मोहित भारतीय कंबोज ने कहा कि इस फैसले के बाद अदालत पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। अगर मलिक किसी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो वे उनकी जमानत रद्द करवा देंगे।
Created On :   22 Jan 2022 7:17 PM IST