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यह मत भूलो सेलिब्रेटी के साथ आप आरोपी भी हो
डिजिटल डेस्क, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सेलिब्रिटी हो सकती है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे एक मामले में आरोपी भी है। मुंबई की स्थानीय अदालत ने यह बात कहते हुए फिल्म अभिनेत्री रनौत को गीतकार जावेद अख्तर के मानहानि से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया है। मजिस्ट्रेट आरआर खान के सामने रनौत के आवेदन पर सुनवाई हुई। आवेदन में रनौत ने कहा था कि पेशेगत व्यस्तता के चलते वे मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रह सकती हैं। इसलिए उन्हें कोर्ट में उपस्थिति से छूट दी जाए। किंतु मजिस्ट्रेट ने रनौत के इस आवेदन को 22 मार्च को खारिज कर दिया था। जिसका विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान स्थायी छूट को आवेदनकर्ता (रनौत) अपना अधिकार होने का दावा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आवेदन से प्रतीत होता है कि रनौत अपने मुताबिक मुकदमे की सुनवाई चाहती हैं लेकिन आरोपी को तय कानूनी प्रक्रिया व जमानत की शर्तों का पालन करना ही होगा।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी रनौत, अब तक एक बार भी अदालत में उपस्थित नहीं हुई हैं। यह उसके मुकदमे की सुनवाई को लेकर असहयोग को दर्शाता है। जबकि कोर्ट ने आरोपी को कई बार बिना कोई जुर्माना लगाए अदालत में उपस्थिति से छूट दी है। आरोपी एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि वे इस मामले में आरोपी भी हैं। मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए आरोपी का सहयोग जरुरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने मन बना लिया है कि उनकी कोर्ट में जरुरत नहीं है। उनके वकील मामले को देख लेगे और सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लेंगे। लेकिन मामले की सुनवाई के लिए आरोपी का सहयोग जरुरी है। यदि आरोपी को स्थायी रुप से मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से छूट दी जाती है तो शिकायतकर्ता इससे प्रभावित होगे।क्योंकि इससे मुकदमे की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं होगी।
गीतकार अख्तर ने रनौत के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में नवंबर 2020 में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। शिकायत में गीतकार अख्तर ने दावा किया है कि रनौत ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे उनकी प्रतिष्ठा व सम्मान को ठेस पहुंची है।
Created On :   24 March 2022 7:44 PM IST