मौसेरे भाई ने मृत मानकर बेहोश युवक को फेंक दिया था नदी में

Cousin brother presumed dead and threw unconscious youth into river
मौसेरे भाई ने मृत मानकर बेहोश युवक को फेंक दिया था नदी में
मौसेरे भाई ने मृत मानकर बेहोश युवक को फेंक दिया था नदी में

आधा सैकड़ा से ज्यादा संदेहियों से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा और पकड़ा गया आरोपी
डिजिटल डेस्क सतना।
रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत सिजहटा नदी में 20 जनवरी को लाश मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मृतक अजय कोल पुत्र रामप्यारे 35 वर्ष निवासी चूली मलगांव बीते 11 जनवरी को रीवा के बनकुइयां स्थित के्रशर से सहकर्मी रामू पटेल के साथ बाइक से राशन लेने गांव आया था, उसी शाम को दोनों लोग वापस जा रहे थे तब हिनौती में रुककर शराबखोरी की। इसके बाद जब आगे बढ़े तो बाइक फिसलने के कारण बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना में घायल होने के बावजूद अजय पैदल ही सिजहटा की तरफ चल पड़ा और खदान पहुंच गया, उसकी स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों ने वापस भेज दिया। तब रास्ते में मिले लोगों से मदद लेकर वह मौसेरे भाई अच्छेलाल कोल निवासी सिजहटा के घर चला गया। हालत देखकर अच्छेलाल ने अपनी जैकेट उसे पहना दी। दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि अजय चक्कर खाकर जमीन पर गिरा और बेसुध हो गया। यह देखकर मौसेरा भाई घबरा गया और अजय को मृत समझकर साइकिल में लादकर नदी के किनारे ले गया, जहां बोरी में पत्थर भरकर ट्यूब से कमर पर बांध दिया और फिर नदी में फेंक दिया।
ऐसे हुआ खुलासा
20 जनवरी की दोपहर को लाश उतराने पर चरवाहों की नजर पड़ी, जिनसे पुलिस को पता चला तो सहायक पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रामपुर टीआई राजेन्द्र मिश्रा और मनकहरी चौकी प्रभारी ओशो गुप्ता के साथ मौके पर जाकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी, तब पता चला कि युवक 11 जनवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी 17 जनवरी को बाबूपुर चौकी में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि अजय जींस और टी शर्ट पहन कर निकला था, पर जब लाश मिली तो शरीर पर जैकेट भी थी। ऐसे में पुलिस ने आधुनिक और पारंपरिक तरीकों से जांच-पड़ताल करते हुए आधा सैकड़ा से ज्यादा संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 4 दिन तक सहायक पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम के साथ हर छोटी-बड़ी जानकारी की तफ्तीश कराई, तब जाकर ज्ञात हुआ कि मृतक को आखिरी बार अच्छेलाल के साथ देखा गया, जो 12 जनवरी से गायब था। अंतत: उसे एक रिश्तेदार के घर से खोज निकाला गया और पूछताछ की गई तो आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर घटना का खुलासा कर दिया, जिस पर आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत कायमी की गई। आरोपी को रविवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा।
 

Created On :   25 Jan 2021 12:22 PM GMT

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