अपराध पीडि़तों को मिलेगी 30.75 लाख की क्षतिपूर्ति

Crime victims will get 30.75 lakh compensation
अपराध पीडि़तों को मिलेगी 30.75 लाख की क्षतिपूर्ति
अपराध पीडि़तों को मिलेगी 30.75 लाख की क्षतिपूर्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जिला स्तरीय प्रतिकर समिति ने 10 मामलों में पारित किए आदेश
डिजिटल डैस्क  जबलपुर ।
हत्या व दुराचार के दस मामलों पर पीडि़त 10 परिवारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जिला स्तरीय प्रतिकर समिति ने 30.75 लाख रुपए मुआवजे के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर के अनुसार म0प्र0 अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत गठित जिला स्तरीय प्रतिकर समिति ने उक्त आदेश दिए। समिति में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शामिल रहते हैं। समिति मप्र पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 के तहत उन मामलों पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुशंसा करती है, जिसमें अपराध से पीडि़त लोग क्षतिपूर्ति पाने प्राधिकरण में सीधे आवेदन पेश करते हैं या फिर जिन मामलों पर संबंधित न्यायालय ने पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की हो।
इन्हें मिलेगा क्षतिपूर्ति का लाभ
 प्राधिकरण के सचिव श्री भामकर के अनुसार स्वीकृत मामलों में एक मामला आशीष की हत्या का था। जिसमें मृतक अविवाहित था और उसकी वृद्ध मॉ सोनाबाई उस पर आश्रित थी। एडीजे मुकेश दांगी की अदालत ने फैसला देते हुए मृतक की मॉ को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की थी। समिति ने बेसहारा सोनाबाई को तीन लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा धन प्रसाद पासी की हत्या के मामले में उसकी पत्नि लक्ष्मी व 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची की देखरेख के लिये कोई न होने पर मृतक की पत्नी को तीन लाख रुपये व उसकी नाबालिग बच्ची को एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह 10 मामलों में कुल 30 लाख 75 हजार रुपये की राशि समिति द्वारा मंजूर की गई है।
 

Created On :   28 Dec 2019 1:39 PM IST

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