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युवती के चेहरे पर चाकू से वार करने का अपराध क्रूरतापूर्ण-3 साल की कैद
आरोपी को सजा सुनाते हुए जिला सत्र न्यायालय ने की टिप्पणी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला सत्र न्यायालय ने उस आरोपी को 3 साल की सजा और कुल 7 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है, जिसने एक युवती के चेहरे पर दिनदहाड़े वार करके उसका चेहरा खराब किया था। एडीजे गुलाबचंद्र मिश्रा की अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करके कहा- आरोपी का यह अपराध अत्यंत क्रूरतापूर्ण है। चेहरे पर आईं चोटों के कारण घायल हुई युवती जब-जब अपने चेहरे को देखेगी, उसे गंभीर शारीरिक व मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। पूरी उम्र जब-जब वह अपना चेहरा देखेगी, उसे उसी पीड़ा और असुरक्षा की भावना से गुजरना पड़ेगा। इस मत के साथ अदालत ने अपील अवधि के बाद जुर्माने की रकम में से 5 हजार रुपए बतौर युवती को बतौर हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन के अनुसार लालमाटी के झामनदास चौक के पास रहने वाला लक्ष्मण चेतवानी और पीडि़त युवती मोना फिलिप पूर्व में कक्षा 12वीं में एक साथ पढ़ते थे। 4 अप्रैल 2013 को मोना शाम करीब साढ़े 4 बजे अपनी जॉब से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी लक्ष्मण मोटरसाईकिल पर आया और उसने पुरानी रंजिश के चलते मोना को रोका। मोना को जान से मारने की धमकी देकर लक्ष्मण ने उस पर चाकू से वार किया, जो उसके बाएं गाल और आंख के पास लगा। मोना के चेहरे से खून निकलने लगा और मामले की शिकायत रांझी पुलिस को दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से चाकू भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने पैरवी की।
Created On :   31 Dec 2019 12:59 PM IST