- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- फसल ऋण माफी के आवेदन को 30 दिन में...
फसल ऋण माफी के आवेदन को 30 दिन में करो निराकृत - हाईकोर्ट ने दिया नोडल ऑफिसर को निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने रीवा जिले के नोडल ऑफिसर को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के फसल ऋण माफी के आवेदन को 30 दिन में निराकृत किया जाए। एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका को निराकृत कर दिया है। यह मामला हाईकोर्ट विधिक सहायता केन्द्र की मदद से दायर किया गया था। यह याचिका रीवा जिले के लक्ष्मणपुर निवासी रमेश शुक्ला ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 18 दिसंबर 2018 को किसानों के 2 लाख रुपए के ऋण माफ करने की योजना लागू की थी। उसके पिता समयलाल शुक्ला ने किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लिया था। ऋण माफी के लिए उसके पिता ने विधिवत आवेदन किया। इस दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई। दो माह पहले बैंक ने उसके पिता के नाम से ऋण वसूली का नोटिस भेज दिया।
पात्रता के बाद भी नहीं हुआ ऋ ण माफ
अधिवक्ता सत्येन्द्र जैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता फसल ऋण माफी की पात्रता रखते थे, लेकिन उनका ऋण माफ नहीं किया गया, अब बैंक द्वारा वसूली का नोटिस दिया गया है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने नोडल ऑफिसर को फसल ऋण माफी योजना के आवेदन को 30 दिन में निराकृत करने का निर्देश दिया है।
Created On :   6 Feb 2021 3:35 PM IST