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आर्यन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में एनसीबी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्रूज ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी के मुताबिक हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आने के बाद अब इस मामले पर विचार किया जा रहा है साथ ही वकीलों से ही कानूनी सलाह भी ली जा रही है। वकीलों की राय के आधार पर ही जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती देने या न देने का फैसला किया जाएगा। आर्यन को एनसीबी की टीम ने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे की अगुआई में दूसरे आरोपियों के साथ 2 अक्टूर की रात को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर ड्रग पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 28 अक्टूबर को बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने आर्यन के साथ मामले के दो और आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सशर्त जमानत दे दी थी। हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी शनिवार को सामने आई। आदेश में कहा गया है कि एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आर्यन ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर नशे के सेवन के लिए कोई साजिश रची हो ऐसा भी ठोस सबूत नहीं है। आर्यन के ह्वाट्सएप चैट को भी खास सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किए गए हैं जिससे लगता हो कि आरोपी गैरकानूनी काम से लिए आपस में सहमत हुए हों
मलिक ने जारी की वानखेडे की टोपी वाली तस्वीर
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे की पहली शादी की कथित तस्वीर के साथ निकाहनामा सोशल मीडिया पर साझा किया है। तस्वीर में समीर मौलवी के साथ दिख रहे है उनके सिर पर जाली वाली टोपी है जो आम तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहनते हैं। मलिक का दावा है कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब वानखेडे पहली शादी के दौरान निकाहनामें पर हस्ताक्षर कर रहे थे। बता दें कि मलिक लगातार वानखेडे पर आरोप लगा रहे हैं कि जन्म से मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की। हालांकि वानखेडे लगातार आरोपों से इनकार कर रहे हैं।
Created On :   22 Nov 2021 8:34 PM IST