जमानत आवेदन पर सुनवाई, दोनों पक्ष दे रहे अलग-अलग केसों का हवाला

Cruise Drugs Party Case - Hearing on bail application, citing different cases being given by both the parties
जमानत आवेदन पर सुनवाई, दोनों पक्ष दे रहे अलग-अलग केसों का हवाला
क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला  जमानत आवेदन पर सुनवाई, दोनों पक्ष दे रहे अलग-अलग केसों का हवाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। किला कोर्ट ने समुद्र के बीच क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार बॉलिवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्वारेंटाइन सेल में रखा गया। उन्हें बेल मिलेगी या 14 दिनों तक जेल में रहना होगा, इसका फैसला होना है। ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो 2.15 बजे तक चली, इसके बाद फिर ब्रेक हुआ। NCB ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दो फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेजा। आर्यन का RTPCR टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन नई गाइडलाइंस के तहत 7 दिन क्वारेंटाइन सेल में रखने का नियम है। 

मामले को लेकर दोनों पक्ष अलग-अलग केसों का हवाला दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। मानशिदें ने कोर्ट से कहा आर्यन खान सम्मानित परिवार से हैं, समाज में उनकी जड़ें हैं, वे कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए जमानत दी जाए

न्यायिक हिरासत के दौरान शुक्रवार तक आरोपियों को एनसीबी के कार्यालय में रखा जा सकता है। इससे पहले कोर्ट ने मामले से जुड़े दूसरे आरोपी अर्चित कुमार को 9 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। अर्चित को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने तीन अक्टूबर को आर्यन व तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा का नाम शामिल था। इसके बाद अन्य पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने सात अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा था। आरोपियों की हिरासत अवधि गुरुवार को खत्म हो रही थी इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट आरएम नेरलिकर के सामने सभी आरोपियों के हिरासत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आयर्न खान व अन्य आरोपियों की हिरासत 11 अक्टूबर तक बढाने का आग्रह किया लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया और आरिपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

 
 

Created On :   8 Oct 2021 4:34 PM IST

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