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क्रिस्टल टावर अग्निकांड : 27 अगस्त तक पुलिस हिरासत में बिल्डर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्रिस्टल टॉवर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार बिल्डर अब्दुल रज्जाक इस्माइल सुपारीवाला को गुरूवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे 27 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान सुपारीवाला के वकील की ओर से दलील दी गई कि इमारत में आग से बचाव के उपाय करने की जिम्मेदारी रहिवासियों की थी। उसने साल 2012 में ही रहिवासियों को सोसायटी बनाने को कहा था।
सुपारीवाला ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के कामकाज पर भी सवाल उठाए। भोईवाडा कोर्ट में पेशी के दौरान सुपारीवाला की ओर से दावा किया गया कि उसने साल 2012 में ही आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) और अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था जो उसे अब तक नहीं मिला है। बता दें कि बुधवार को मामले में भोईवाडा पुलिस ने बिल्डर सुपारीवाला के खिलाफ आईपीसी 304, 336, 337, 338 और महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम एवं जीवन सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत गैरइरादतन हत्या, लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
इसके बाद पुलिस ने उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया था। दमकल विभाग की ओर से मामले में शिकायत की गई थी। आरोप है कि ओसी के बिना 58 घरों में लोग रहने लगे थे। इमारत में आग से सुरक्षा को लेकर कोई उपाय नहीं किए गए थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इमारत की आठवीं मंजिल पर एक अवैध निर्माण है। इससे पहले एक अवैध निर्माण बीएमसी तोड़ चुकी है।
अवैध निर्माण के चलते लोगों की जान खतरे में पड़ी। सुपारीवाला के अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी हासिल करने की दलील देते हुए सरकारी वकील ने ज्यादा दिनों की पुलिस हिरासत मांगी। बता दें कि बुधवार सुबह परेल के हिंदमाता इलाके में स्थित 17 मंजिला क्रिस्टल इमारत में लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 18 घायल हो गए थे। लोगों को बचाने के दौरान पांच दमकल के जवान भी जख्मी हो गए थे।
Created On :   23 Aug 2018 7:16 PM IST