लॉकडाउन में कफ सिरप के तस्करी करने वाले को नहीं मिली जमानत

Cuff syrup smuggler not got bail in lockdown
लॉकडाउन में कफ सिरप के तस्करी करने वाले को नहीं मिली जमानत
लॉकडाउन में कफ सिरप के तस्करी करने वाले को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । लॉकडाउन के दौरान कफ सिरप की तस्करी के आरोप में सिंगरौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सीधी जिले के बदरी थानांतर्गत ग्राम कुसियारी में रहने वाला विनोद कुमार विश्वकर्मा को एक अन्य के साथ सिंगरौली जिले के गढ़वा थाने की बगदरा चौकी पुलिस ने बीते 25 अप्रैल को पकड़ा था। दोनों के पास से कफ सिरप की 110 बोतलें पकड़ी गईं थी, जो वे उत्तर प्रदेश से मोटरसाईकिल से बगदरा के रास्ते सीधी जिले में ले जा रहे थे। जमानत अर्जी पर शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा और शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव ने पक्ष रखा।
बैंक मैनेजर की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट का दखल से इंकार
करीब 64 लाख रुपए की आर्थिक गड़बडिय़ों के आरोप में एक बैंक मैनेजर की बर्खास्तगी पर दखल से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि कदाचरण का आरोप साबित होने के बाद बैंक के उच्च अधिकारियों ने आरोपी मैनेजर को ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान करने से इंकार करके उसे सेवा से बर्खास्त किया है। ऐसे में उसकी याचिका खारिज की जाती है। झारखण्ड में रहने वाले मुकेश कुमार झा, यूनियन बैंक की गंगेव ब्रांच में 11 अप्रैल 2008 से 9 अक्टूबर 2010 तक पदस्थ था। उस पर बैंक में 64.05  लाख रुपए की अनियमित्ताएं करने के आरोप थे और इसी के चलते 6 दिसंबर 2013 को उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया था। सुनवाई ड्डके दौरान अनावेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके राव व अधिवक्ता संतोष तिवारी ने पैरवी की। 

Created On :   16 May 2020 2:49 PM IST

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