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फिलहाल सीवर लाइन के लिए नहीं जारी किए जा सकते 533.11 करोड़
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब, चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि वर्तमान में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। इसको देखते हुए फिलहाल जबलपुर की सीवर लाइन का काम पूरा करने के लिए 533.11 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जा सकते हैं, हालाँकि केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत राशि आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने इस संबंध में नगर निगम को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला - रसल चौक निवासी कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जबलपुर में वर्ष 2006 से सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक 33 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हो पाया है। इस काम में 490 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सीवर लाइन का काम अधूरा होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिसमें कहा गया कि बारिश के पहले सीवर लाइन का काम पूरा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
सीवर लाइन का काम पूरा करने नगरीय प्रशासन ने भेजी राशि, नहीं मिली स्वीकृति
नगर निगम की ओर से सीवर लाइन का काम पूरा करने के लिए 533.11 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी गई है। अभी तक नगरीय प्रशासन विभाग ने राशि स्वीकृत नहीं की है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने नगरीय प्रशासन सचिव से पूछा था कि नगर निगम को सीवर लाइन का काम पूरा करने के लिए कब तक 533.11 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएँगे।
Created On :   6 April 2021 2:27 PM IST