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कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदारों पर बढ़ाई गईं धाराएँ, पेश कर दिया चालान

राज्य सरकार ने 10 हजार रुपए कॉस्ट जमा कर पेश किया जवाब, रिज्वाइंडर पेश करने 10 दिन का समय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को गुलजार होटल में विवाह समारोह के दौरान कोरोना फैलाने के मामले में राज्य सरकार ने 10 हजार रुपए की कॉस्ट जमा कर जवाब पेश कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि नगर निगम के सेवानिवृत्त अपर आयुक्त राकेश अयाची और गुलजार होटल के संचालक संजय नीटू भाटिया के खिलाफ मदन महल थाने में 7 जुलाई 2020 को धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया गया था। जाँच के बाद इस प्रकरण में 20 जुलाई को धारा 269, 270, 120 बी और डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट की धारा 5 बढ़ा दी गई है। इस मामले में 9 नवंबर को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को रिज्वाइंडर पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।
बल्देवबाग निवासी अखिलेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 30 जून 2020 को होटल गुलजार में नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त राकेश अयाची के परिवार का विवाह समारोह आयोजित किया गया था। विवाह समारोह के लिए अनुमति नहीं ली गई। विवाह समारोह में 400 से अधिक लोग शामिल होने से कोरोना का संक्रमण फैल गया। इस मामले में पुलिस ने जिम्मेदारों को बचाने के लिए साधारण धारा में कार्रवाई की है।
सबूत नष्ट करने का आरोप - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने आरोप लगाया कि होटल संचालक ने 30 जून को आयोजित विवाह समारोह के सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए। इसके साथ ही पुलिस ने विवाह समारोह की रिकॉर्डिंग करने वाले का कैमरा भी जब्त नहीं किया है। इस मामले की न्यायिक जाँच कराने का अनुरोध किया गया। पिछली सुनवाई के दौरान जवाब पेश नहीं करने पर डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से कॉस्ट की राशि जमा कर जवाब पेश कर दिया गया है।
Created On :   4 Dec 2020 3:32 PM IST