आठ साल बाद पांच के खिलाफ आरोप तय, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई 

Dabholkar murder case - charges against five accused after eight years
आठ साल बाद पांच के खिलाफ आरोप तय, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई 
दाभोलकर हत्याकांड आठ साल बाद पांच के खिलाफ आरोप तय, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता डाक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले से जुड़े पांच आरोपियों के खिलाफ बुधवार को पुणे की विशेष अदालत में आरोप तय किए गए। दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 2013 को गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। चूंकि अब इस मामले के पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके है। इसलिए अब इस प्रकरण से जुड़े मुकदमे की शुरुआत होगी। बुधवार को अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश एसआर नवांदर ने आरोपी  विरेंद्र तावडे,सचिन अंदुरे, शरद कलस्कर, संजीव पुनालेकर व विक्रम भावे से पूछा कि क्या वे अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते है। पांचों आरोपियों ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया। आरोपी तावडे,कलस्कर, व अंदुरे जेल से वीडियों कांन्फरेंसिग के जरिए न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए। इस दौरान इन तीनों आरोपियों ने कहा कि उन्हें अपने वकील से इस मामले को लेकर चर्चा के लिए और समय दिया जाए। किंतु न्यायाधीश ने आरोपियों के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया।

प्रकरण से जुड़े दो आरोपी व पेशे से वकील पुनालेकर और भावे प्रत्याक्ष रुप से न्यायाधीश के सामने हाजिर हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी तावडे, अंदुरे, कलस्कर और भावे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या), 120 बी(आपराधिक षडयंत्र), 34, व अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून(युएपीए) की धारा 16 तथा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया। जबकि इस मामले में आरोपी पुनालेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201(सबूत नष्ट करना) के तय आरोप तय किया गया। इस मामले में सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील प्रकाश सुर्यवंशी ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए है। अब कोर्ट की आगे की कार्यवाही व मुकदमे की शुरुआत के लिए मामले की सुनवाई 30 सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

Created On :   15 Sept 2021 7:00 PM IST

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