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दाभोलकर हत्या मामला : संजीव पुनालेकर सशर्त जमानत पर रिहा

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या प्रकरण में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए एड. संजीव पुनालेकर को सत्र न्यायालय ने तीस हजार रूपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी। संजीव पुनालेकर डॉ. दाभोलकर हत्या कांड में गिरफ्तार आरोपियों के वकील हैं। आरोपियों से की गई जांच के दौरान पुनालेकर और उनके यहां काम करनेवाला लिपिक भावे की मिलीभगत का खुलासा होने के कारण सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
इस दौरान संजीव पुनालेकर का मोबाइल, लैपटाप जब्त किया गया, जिसके आधार पर जांच चल रही है। पुनालेकर ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी। उस पर विशेष सत्र न्यायाधीश आर. एम. पांडे के समक्ष सुनवाई हुई। शुक्रवार को उन्हें 30 हजार रूपए के जातमुचलके और सीबीआई कार्यालय में सोमवार, गुरूवार के हाजिर रहने की शर्त सहित अनुमति के बगैर उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगाई गई। गवाहों पर दबाव नहीं डालना, जांच अधिकारी जब भी बुलाएंगे तब हाजिर रहना आदि शर्तों पर जमानत मंजूर की गई।