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दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड : हथियार खोजने सीबीआई ने मांगा और 45 दिन का समय
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश के लिए सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट से 45 दिन का समय मांगा है। शुक्रवार को सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में कहा कि बारिश व चक्रवात तूफान की चेतावनी के चलते ठाणे की खाड़ी में हथियार की तलाश करने के लिए विशेषज्ञों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। कुछ दिनों पहले बारिश व तूफान की चेतावनी के चलते हथियार की तलाश करने के लिए सिर्फ 12 दिन का समय ही मिल पाया है। इसलिए सीबीआई को 45 दिन का और समय दिया जाए ताकि चरणबध्द तरीके से हथियार की खोज का काम पूरा किया जा सके। सीबीआई की ओर से की गई इस मांग पर न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी पहले यह आश्वस्त करे की उसकी जांच पारदर्शी व निष्पक्ष होगी। जहां तक समय की मांग है तो सीबीआई अपने तय समय में हथियार की खोज के काम को पूरा करे।
जांच अधिकारी बदलने की मांग
वहीं इस बीच पानसरे मामले से जुड़े जांच अधिकारी को बदलने को लेकर भी अधिवक्ता अभय नेवगी ने आवेदन किया। पानसरे मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है। इस आवेदन पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की मांग से मामले की जांच पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। खंडपीठ की ओर से इस बाबत आगह किए जाने के बाद भी एडवोकेट नेवगी पानसरे मामले के जांच अधिकारी को बदलने की मांग पर अड़े रहे। जांच अधिकारी को बदलने से जुड़े आवेदन में पानसरे के परिजनों ने कहा कि जिस तरीके से पानसरे मामले की जांच की जा रही है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जांच अधिकारी को बदला जाए। इस पर एसआईटी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने कहा कि उन्हें आवेदन पर जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।गौरतलब है कि पानसरे की कोल्हापुर में 16 फरवरी 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह पुणे में दाभोलकर की गोली मारकर हत्या की गई थी। एसआईटी पानसरे मामले की जबकि सीबीआई दाभोलकर प्रकरण की जांच कर रही है।
Created On :   22 Nov 2019 7:13 PM IST