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सास की हत्यारी बहू को उम्र कैद, हत्या के बाद फांसी पर लटका दिया था

डिजिटल डेस्क, सतना। रिश्ते को कलंकित कर सास की हत्या करने वाली बहू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंड़ित किया है। मैहर के अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिया की अदालत ने सास का सिर दीवाल में पटक कर हत्या करने वाली बहू पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन आजमी के अनुसार 2018 के गणतंत्र दिवस को 10 बजे सुबह आरोपिया बहू ने सास का बाल पकड़कर उसका सिर कई बार दीवाल में पटका जिसके चलते सिर में चोट आने से सास की मौत उसी दिन ही हो गई। शातिर बहू ने अपने को बचाने और हत्या को आत्महत्या का रुप देने के लिए सबूत मिटाने का प्रयास भी किया।
हत्या के बाद फांसी पर लटकाया
हत्यारी बहू ने मृतिका के गले में रस्सी का फंदा बांधकर बांस से लटका दिया। आस-पास के लोगों और पुलिस को भी लगा की मृतिका ने आत्महत्या की है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से बहू पकड़ी गई। पुलिस की पूछताछ में बहू ने हत्या का राज उगल दिया। मैहर देहात थाना पुलिस ने आरोपिया को गिरफ्तार कर हत्या और सबूत मिटाने का मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 और 201 का अपराध सावित पाए जाने पर आरोपी बहू जुगुंती पत्नी रामदास निवासी भेड़ा मैहर को जेल और जुर्माने की सजा से दंड़ित किया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त डीपीओ ने पक्ष रखा।
पंजाब पुलिस पकड़ ले गई फर्जीवाड़े के आरोपी को
लाखों के फर्जीवाड़े की जांच में जुटी पंजाब पुलिस ने मैहर में दबिश देकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसकी काफी दिनों से तलाश चल रही थी। जानकारी के मुताबिक पटियाला के राजपुर थाना में आईपीसी की धारा 420, 465, 367 और 468 के तहत वर्ष 2018 में प्रकरण दर्ज किया गया था। वहां के एक व्यक्ति के खाते से बड़ी रकम मैहर थाना क्षेत्र के पोड़ी निवासी राजेश खरे के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद, पंजाब पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक गुरप्रीत सिंह और प्रधान आरक्षक हरमिंदर मंगलवार सुबह मैहर पहुंचे गए। स्थानीय थाने में सूचना देने के बाद आरोपी के घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। लिहाजा 2 दिन तक शांत रहकर इंतजार करने लगे। इसी बीच गुरुवार सुबह जैसे ही राकेश घर आया पंजाब व मैहर पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी को पकडऩे के बाद पंजाब पुलिस की टीम उसे लेकर पटियाला रवाना हो गई।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।