दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण तिलवाराघाट के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के क्षेत्र में है या नहीं

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दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण तिलवाराघाट के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के क्षेत्र में है या नहीं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगल पीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में इस आशय की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है कि दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण तिलवाराघाट के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में है या नहीं। युगल पीठ ने नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर का प्रतिबंधित दायरा निर्धारण की रिपोर्ट पेश करने के लिए भी एक सप्ताह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को नियत की गई है। 
300 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता 
नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल और शिव यादव की ओर से तिलवाराघाट में दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र द्वारा किए जा रहे निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि नर्मदा नदी के हाई फ्फ्लड लेवल से 300 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी और जकी अहमद ने युगल पीठ को बताया कि दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण हाई फ्फ्लड लेवल से 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि दयोदय पशु संवर्धन केन्द्र का निर्माण तिलवाराघाट के हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर के दायरे में है या नहीं। इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
हाई फ्लड लेवल और 300 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारण का काम प्रगति पर 
पिछली सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल और 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे का निर्धारण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। कार्यवाहक महाधिवक्ता शशांक शेखर ने युगल पीठ को बताया कि आदेश के अनुसार नर्मदा नदी के हाई फ्फ्लड लेवल और 300 मीटर का प्रतिबंधित दायरा निर्धारण का काम किया जा रहा है। बारिश की वजह से इस काम में दिक्कत आ रही है। जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। युगल पीठ ने राज्य सरकार को इसके लिए समय दे दिया है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता िहमांशु मिश्रा ने भी पक्ष रखा। 
हाई फ्फ्लड लेवल से नापा जाएगा 300 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र 
5 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि नर्मदा नदी के हाई फ्फ्लड लेवल से 300 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र की नपाई की जाएगी। राज्य सरकार को नर्मदा नदी के हाई फ्फ्लड लेवल और 300 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र का िनर्धारण करने का आदेश दिया गया था।
 

Created On :   7 Sept 2019 1:43 PM IST

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