अधेड़ के संवेदनशील अंगों में करंट लगाकर नृशंस हत्या

Dead body of an old man found in the  Chaudhary Mohalla of Katni
अधेड़ के संवेदनशील अंगों में करंट लगाकर नृशंस हत्या
अधेड़ के संवेदनशील अंगों में करंट लगाकर नृशंस हत्या

डिजिटल डेस्क, कटनी। बस स्टैण्ड चौकी के सामने चौधरी मोहल्ले में मंगलवार शाम अधेड़ का शव मिलने से दहशत का माहौल कायम हो गया। जानकारी लगने पर सीएसपी और कुठला पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त फिंगर प्रिंट के माध्यम से मनगंवा निवासी थाना बस्ती जिला रीवा के रुप में की गई है। अधेड़ की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। शव के शरीर में धारदार हथियार के निशान रहे। वहीं संवेदनशील अंग में बिजली करंट का तार लगा था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की पतासाजी शुरु कर दी है।

कमरे से उठ रही थी दुर्गंध
मोहल्ले में एक कमरे से शव की दुर्गंध से इसकी जानकारी लोगों को लगी और पुलिस तक सूचना पहुंची। पूछताछ के दौरान आसपास के लोगों ने बताया कि अधेड़ पिछले पच्चीस वर्षों से यहां पर निवासरत रहा है। पिछले कुछ दिनों से दरवाजा बंद रहा। उसके घर में आते-जाते हुए किसी को नहीं देखा गया।

करंट लगाकर नृशंस हत्या
मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि प्राथमिक रुप से यह नृशंस हत्या का मामला प्रतीत होता है। कुठला थाना प्रभारी विपिन सिंह ने जानकारी दी कि मृतक के गाल में किसी नुकीले हथियार से हमले के निशान होने के साथ-साथ उसके संवेदनशील अंग में बिजली का तार भी पाया गया है। शव लगभग एक सप्ताह पुराना है। जो क्षत-विक्षत हो गया है। पीएम रिपोर्ट में ही स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।

हत्या के आरोपी पति-पत्नी सहित तीन को उम्रकैद
जिला एवं सत्र जस्टिस ए.के.पालीवाल ने हत्या के आरोप में पति-पत्नी सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया है। बहोरीबंद थाना क्षेत्र के मसन्धा (भटवा) में 29/11/2014 को पुरानी रंजिश पर नमईयां चौधरी को लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दूसरे दिन नमईया की जिला अस्पताल कटनी में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में नमईयां की पत्नी सावित्री बाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी राजेश चौधरी पिता बद्री चौधरी, अनीता चौधरी पत्नी  राजेश चौधरी एवं सुरेन्द्र चौधरी के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के पश्चात प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया था।

न्यायालय ने उभय पक्षों, गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेश, अनीता, सुरेन्द्र को धारा 302/ 34 में आजीवन करावास एवं धारा 324/234 में छह-छह माह के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने पैरवी की।
 

Created On :   19 Dec 2018 2:18 PM IST

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