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करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत - खेत में सिंचाई करने गए थे दोनों

मोटर पम्प चालू करने के दौरान हादसा, छाया मातम
डिजिटल डेस्क कटनी । एनकेजे थाना क्षेत्र निवासी पिता-पुत्र खेत में फसल की सिंचाई करने के लिए गए थे जहां करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। घटना की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मृतकों के परिवार में मातमी सन्नाटा पसर हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पंप चालू करते ही लगा करंट
घटना के संबंध में हासिल जानकारी अनुसार मनेहरा ग्राम निवासी मिरखाई चौधरी पिता भगोला चौधरी (85) अपने पुत्र प्रेमलाल के साथ बड़वारा क्षेत्र के देवरीहटाई के समीप स्थित अपने खेत में फसल की सिंचाई करने के लिए गया था। यहां मोटरपंप चालू करने दौरान करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई।
पिता को बचाने गए पुत्र भी चपेट में आया
मृतकों का शवपरीक्षण कराने पहुंचे परिजनों व अन्य किसानों ने बताया कि मिरखाई चौधरी मोटरपंप चालू करते समय करंट लग गया जिसकी चीख सुनकर उसका पुत्र प्रेमलाल बचाने के लिए दौड़ा जिस दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गया। आस-पास के खेतों में काम कर रहेे दूसरे किसान दौड़े लेकिन तब तक पिता-पुत्र की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की खबर मौके पर मौजूद किसानों ने परिजनों को देने के साथ ही खबर पुलिस को भी किया। एनकेजे थाना प्रभारी बीडी द्विवदी ने स्टॉफ के साथ पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और आगे की कार्रवाई की। मृतकों का शवपरीक्षण जिला अस्पताल में कराने उपरांत मर्ग प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।