- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- राकांपा नेता देशमुख की जमानत अर्जी...
राकांपा नेता देशमुख की जमानत अर्जी पर इसी हफ्ते करें फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले दस महीने से जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट जल्द सुनवाई शुरु कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश दिए है कि वह देशमुख की जमानत याचिका को जल्द सुनें और उस पर फैसला लें।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने देशमुख की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत की अर्जी देने वाले किसी भी व्यक्ति की यह जायज अपेक्षा होती है कि उसकी अर्जी का जल्द निस्तारण कर दिया जाए। पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में 21 मार्च से लंबित है। जमानत अर्जी के लंबित रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के अनुरुप नहीं है। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को उन विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कल ही आवेदन देने की अनुमति देते है, जिन्हें यह मामला सौंपा गया है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई की जाए और शीघ्र उस पर फैसला किया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखते हुए कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई टाली जा रही है। उन्होंने अपने मुवक्किल के लिए अंतरिम जमानत मांगी। जबकि ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता देशमुख की अंतरिम जमानत की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए।
गौरतलब है कि ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आकस्मिक चिकित्सा स्थिति का हवाला देकर जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग किए जाने के चलन की निंदा की थी और देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आए देशमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 31 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट को देशमुख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया था
Created On :   26 Sept 2022 8:48 PM IST