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विधायक महाजन और अन्य की जब्त की गई राशि को वृद्धाश्रम-अनाथालय को देना तय
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े संसोधित नियमों को लेकर याचिका दायर करनेवाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरीश महाजन द्वारा जमा की गई दस लाख रुपए की राशि को बांबे हाईकोर्ट ने वृद्धाश्रम व अनाथलय को देने का निर्णय किया है। कोर्ट ने साफ किया था कि वे महाजन की याचिका पर तभी सुनवाई करेंगे जब वे कोर्ट में दस लाख रुपए जमा करेंगे। ऐसे ही इसी विषय पर याचिका दायर करनेवाले सामाजिक कार्यकर्ता जनक व्यास को कोर्ट ने दो लाख रुपए जमा करने को कहा था। इस तरह से कोर्ट में 12 लाख रुपए जमा हुए थे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने दोनों याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए इन्हें खारिज कर दिया था। और याचिका पर सुनवाई के लिए महाजनव व व्यास की ओर से जमा की गई 12 लाख रुपए की राशि को जब्त कर लिया था। जिसे खंडपीठ ने वृध्दाश्रम व अनाथालय को देना तय किया। इसके लिए खंडपीठ ने धर्मादाय आयुक्त से 6 वृद्धाश्रम-अनाथालय की सूची मंगाई है।
Created On :   16 March 2022 9:42 PM IST