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सेवानिवृत्त एएसआई से वसूले गए 2.08 लाख रुपए वापस करने पर 60 दिन में करो निर्णय - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि शिवकुमार सिंह मामले में पारित निर्णय की रोशनी में सेवानिवृत्त एएसआई से वसूले गए 2.08 लाख रुपए वापस करने पर 60 दिन में निर्णय किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। हाईकोर्ट ने शिवकुमार सिंह मामले में निर्णय दिया है कि सेवा के दौरान विभागीय त्रुटि से वेतन में हुए अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से नहीं की जा सकती है। सिंहोरा निवासी गणेश कुमार पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसआई के पद पर कार्यरत थे। 30 जून 2020 को वह एएसआई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जिला पेंशन अधिकारी कटनी ने जानकारी दी कि सेवाकाल के दौरान उसे वेतन में 68 हजार 12 रुपए का अधिक भुगतान किया गया है। इसके बाद उसे ब्याज सहित 2 लाख 8 हजार 797 रुपए वसूली का नोटिस दिया गया और उसके सेवानिवृत्ति लाभों से रकम की वसूली कर ली गई। अधिवक्ता सचिन पांडे ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने शिवकुमार सिंह मामले में अभिनिर्धारित किया है कि विभागीय त्रुटि से वेतन में हुए अधिक भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से नहीं की जा सकती है। सुनवाई के उपरांत एकलपीठ ने पुलिस विभाग को शिवकुमार सिंह मामले की रोशनी में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   14 March 2021 5:37 PM IST