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कांग्रेस विधायक से आवास खाली कराए जाने के मामले में निर्णय सुरक्षित

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बड़वारा से कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह से भोपाल स्थित सरकारी आवास खाली कराए जाने के मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष सुना। कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा से कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार के समय उन्हें भोपाल में सरकारी आवास आवंटित किया गया था। भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही 1 जून 2020 को उनके सरकारी आवास का आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। अधिवक्ता वरुण तन्खा और समरेश कटारे ने तर्क दिया कि विधायक को नियमानुसार सरकारी आवास आवंटित किया गया था। विधायक को 5 साल के लिए सरकारी आवास आवंटित किया जाता है। सरकार बदलने पर विधायक के सरकारी आवास को खाली नहीं कराया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी आवास के आवंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया है। सुनवाई पूरी होने के बाद डिवीजन बैंच ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
Created On :   18 Dec 2020 3:24 PM IST