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भाजपा विधायक नितेश की जमानत पर हो सकता है फैसला, फिलहाल कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को सिंधुदुर्ग स्थित सत्र न्यायालय से जमानत मिलेगी या नहीं। इस पर बुधवार को फैसला हो सकता है। फिलहाल कोर्ट ने नितेश को गिरफ्तारी से कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। नितेश शिवसैनिक संतोष परब पर हमला करने से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए नितेश ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। न्यायाधीश एसवी हांडे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान नितेश की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संग्राम देसाई ने कहा कि पुलिस ने इस मामले को लेकर मेरे मुवक्किल व इस मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी सचिन सातुपुते के बीच फोन पर हुई बातचीत का रिकार्ड हासिल कर लिया है। पुलिस ने मामले से जुड़ा सीडीआर भी जब्त कर लिया है। अब पुलिस के पास मेरे मुवक्किल से पूछताछ के लिए कुछ नहीं बचा है। इस मामले को राजनीतिक रंग देकर मेरे मुवक्किल को बेवजह मामले में फंसाया जा रहा है। इसिलए मेरे मुवक्किल को अंतरिम राहत दी जाए। वहीं मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने नितेश की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट एक न्याय का मंदिर है। यहां राजनीतिक बाते नहीं होनी चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता को गंभीर चोट लगी है।जो आरोपी के आशय को स्पष्ट करता है। आरोपी के मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सरकारी वकील की दलीले बुधवार को भी जारी रहेंगी। और बुधवार को यह तय होगा कि नितेश को जमानत मिलेगी या नहीं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश का कोई अता पता नहीं है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर 2021 को कणकवली में सिंधुदुर्ग जिला बैंक के चुनाव प्रचार के दौरान शिवसैनिक संतोष परब पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में सचिन सातपुते गिरफ्तार किया है। सातपुते स्वाभिमान दल का कार्यकर्ता है।
Created On :   28 Dec 2021 9:05 PM IST